MP. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन अधिनियम 2003 में संशोधन किया जा रहा है. राज्य सरकार नए संशोधन कानून के तहत हुक्का बार पर कार्रवाई करने की तैयारी में है. प्रदेश में अब तक हुक्का बार के लिए कोई नियम नहीं होने के कारण सरकार सीधे तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है. लेकिन अब आवश्यक संशोधन के जरिए हुक्का बार चलाने पर जुर्माना और सजा बढ़ाने का प्रावधान रहेगा.
source https://hindi.news18.com/news/madhya-pradesh/bhopal-hookah-bars-may-be-banned-in-mpprovision-for-higher-fines-and-stricter-punishment-mpsg-4757515.html
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