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धारा 144 क्या है और क्यों लगाई जाती है ?

धारा 144 क्या है और क्यों लागु की जाती है?

नागरिक संसोधन अधिनियम 2019 (Citizen Amendment Act -2019) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर -CrPC) ,1973 की धारा 144 (सेक्शन 144) के तहत विषेधज्ञा लागु की गई।

धारा 144 क्या है


  1. धारा 144 अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक कानून है जो औपनिवेशक काल से बना हुआ है। 
  2. जिला का मजिस्ट्रेट (DM) , उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्र की आशंका और इसके रोकथाम के करना लगया जाता है।
  3. धारा 144 लगाने का कारण यह भी माना जाता है कि इसके पश्चात 3 या 3 से अधिक लोगो के मिलने जुलने पर पाबन्दी लगा दी जा सकती है तथा आंदोलन पर पूर्ण रोकथाम लगाया जा सके।
  4. धारा 144 लगाने से प्रशासन को विशेष अधिकार भी दिए जाते है।
  5. धारा 144 लागु करने के लिए मजिस्ट्रेट (DM) को लिखित निर्देश देने पड़ता है।
  6. धारा 144 द्वारा किसी स्थान, व्यक्ति विशेष, या आने जाने के संबंध में निर्देश दिया जाता है।
  7. आपातकालीन के दौरान मजिस्ट्रेट (DM) बिना किसी सुचना के आदेश जारी कर सकता है।
  8. धारा 144 मजिस्ट्रेट द्वारा कम 2 माह (60 दिन) तक लगाया जा सकता है और राज्य सरकार इसे 6 माह (180 दिन) तक के लिए बढ़ा भी सकती है।

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